संविधान के अनुच्छेद ------- Article of Constitution

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संविधान के अनुच्छेद:-

  • ⇨ अनुच्छेद 1 ⇨ संघ कानाम और राज्य क्षेत्र
  • ⇨अनुच्छेद 2 ⇨नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना
  • ⇨अनुच्छेद 3 ⇨ राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों मे परिवर्तन
  • ⇨अनुच्छेद 4 ⇨ पहली अनुसूचित व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा दो और तीन के अधीन बनाई गई विधियां
  • ⇨अनुच्छेद 5 ⇨ संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता
  • ⇨अनुच्छेद 6 ⇨ भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता
  • ⇨अनुच्छेद 7 ⇨पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता
  • ⇨अनुच्छेद 8 ⇨ भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों का नागरिकता
  • ⇨अनुच्छेद 9 ⇨ विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का ना होना
  • ⇨अनुच्छेद 10 ⇨ नागरिकता के अधिकारों का बना रहना
  • ⇨अनुच्छेद 11 ⇨ संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन
  • ⇨अनुच्छेद 12 ⇨ राज्य की परिभाषा
  • ⇨अनुच्छेद 13  ⇨ मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां
  • ⇨अनुच्छेद 14 ⇨ विधि के समक्ष समानता
  • ⇨अनुच्छेद 15 ⇨ धर्म जाति लिंग पर भेद का प्रतिशेध
  • ⇨अनुच्छेद 16 ⇨ लोक नियोजन में अवसर की समानता
  • ⇨अनुच्छेद 17 ⇨ अस्पृश्यता का अंत
  • ⇨अनुच्छेद 18 ⇨ उपाधीयों का अंत
  • ⇨अनुच्छेद 19 ⇨ वाक् की स्वतंत्रता
  • ⇨अनुच्छेद 20 ⇨ अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण\
  • ⇨अनुच्छेद 21 ⇨प्राण और दैहिक स्वतंत्रता
  • ⇨अनुच्छेद 21 क ⇨ 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार
  • ⇨अनुच्छेद 22 ⇨ कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से सरंक्षण
  • ⇨अनुच्छेद 23 ⇨ मानव के दुर्व्यापार और बाल आश्रम
  • ⇨अनुच्छेद 24 ⇨ कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिशत
  • ⇨अनुच्छेद 25 ⇨ धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता\
  • ⇨अनुच्छेद 26 ⇨धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता
  • ⇨अनुच्छेद 29 ⇨ अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण
  • ⇨अनुच्छेद 30 ⇨ शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार
  • ⇨अनुच्छेद 32 ⇨ अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार\
  • ⇨अनुच्छेद 36 ⇨ परिभाषा
  • ⇨अनुच्छेद 40 ⇨ ग्राम पंचायतों का संगठन
  • ⇨अनुच्छेद 48 ⇨ कृषि और पशुपालन संगठन
  • ⇨अनुच्छेद 48 k ⇨ पर्यावरण वन तथा वन्य जीवों की रक्षा
  • ⇨अनुच्छेद 49 ⇨ राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण
  • ⇨अनुच्छेद 50 ⇨ कार्यपालिका से न्यायपालिका का प्रथक्करण
  • ⇨अनुच्छेद 51 ⇨ अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा
  • ⇨अनुच्छेद 51 क ⇨मूल कर्तव्य
  • ⇨अनुच्छेद 52 ⇨ भारत का राष्ट्रपति
  • ⇨अनुच्छेद 53  ⇨ संघ की कार्यपालिका शक्ति
  • ⇨अनुच्छेद 54 ⇨ राष्ट्रपति का निर्वाचन
  • ⇨अनुच्छेद 55 ⇨ राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीती
  • ⇨अनुच्छेद 56 ⇨ राष्ट्रपति की पदावधि
  • ⇨अनुच्छेद 57 ⇨ पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता
  • ⇨अनुच्छेद 58 ⇨ राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए आहर्ताए
  • ⇨अनुच्छेद 59 ⇨ राष्ट्रपति पद के लिए शर्ते
  • ⇨अनुच्छेद 60 ⇨ राष्ट्रपति की शपथ
  • ⇨अनुच्छेद 61⇨ राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया
  • ⇨अनुच्छेद 62 ⇨ राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और रीतियां
  • ⇨अनुच्छेद 63 ⇨ भारत का उपराष्ट्रपति
  • ⇨अनुच्छेद 64 ⇨ उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना
  • ⇨अनुच्छेद 65 ⇨ राष्ट्रपति के पद की रिक्त पर उप राष्ट्रपति के कार्य
  • ⇨अनुच्छेद 66 ⇨ उप-राष्ट्रपति का निर्वाचन
  • ⇨अनुच्छेद 67 ⇨ उपराष्ट्रपति की पदावधि
  • ⇨अनुच्छेद 68 ⇨ उप राष्ट्रपति के पद की रिक्त पद भरने के लिए निर्वाचन
  • ⇨अनुच्छेद 69 ⇨ उप राष्ट्रपति द्वारा शपथ
  • ⇨अनुच्छेद 70 ⇨ अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन
  • ⇨अनुच्छेद 71.⇨ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय
  • ⇨अनुच्छेद 72 ⇨क्षमादान की शक्ति
  • ⇨अनुच्छेद 73 ⇨ संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार
  • ⇨अनुच्छेद 74 ⇨ राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद
  • ⇨अनुच्छेद 75 ⇨ मंत्रियों के बारे में उपबंध
  • ⇨अनुच्छेद 76 ⇨ भारत का महान्यायवादी
  • ⇨अनुच्छेद 77 ⇨ भारत सरकार के कार्य का संचालन
  • ⇨अनुच्छेद 78 ⇨ राष्ट्रपति को जानकारी देने के प्रधानमंत्री के कर्तव्य
  • ⇨अनुच्छेद 79 ⇨ संसद का गठन
  • ⇨अनुच्छेद 80 ⇨ राज्य सभा की सरंचना
  • ⇨अनुच्छेद 81 ⇨ लोकसभा की संरचना
  • ⇨अनुच्छेद 83 ⇨ संसद के सदनो की अवधि
  • ⇨अनुच्छेद 84 ⇨ संसद के सदस्यों के लिए अहर्ता
  • ⇨अनुच्छेद 85 ⇨ संसद का सत्र सत्रावसान और विघटन
  • ⇨अनुच्छेद 87 ⇨ राष्ट्रपति का विशेष अभी भाषण
  • ⇨अनुच्छेद 88 ⇨ सदनों के बारे में मंत्रियों और महानयायवादी अधिकार
  • ⇨अनुच्छेद 89 ⇨ राज्यसभा का सभापति और उपसभापति
  • ⇨अनुच्छेद 90 ⇨ उपसभापति का पद रिक्त होना या पद हटाया जाना
  • ⇨अनुच्छेद 91 ⇨ सभापति के कर्तव्यों का पालन और शक्ति
  • ⇨अनुच्छेद 92 ⇨ सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन ना होना
  • ⇨अनुच्छेद 93 ⇨ लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष
  • ⇨अनुच्छेद 94 ⇨ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना
  • ⇨अनुच्छेद 95 ⇨ अध्यक्ष में कर्तव्य एवं शक्तियां
  • ⇨अनुच्छेद 96 ⇨ अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प हो तब उसका पीठासीन ना होना
  • ⇨अनुच्छेद 97  ⇨ सभापति उपसभापति तथा अध्यक्ष,उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते
  • ⇨अनुच्छेद 98  ⇨ संसद का सविचालय
  • ⇨अनुच्छेद 99 ⇨ सदस्य द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
  • ⇨अनुच्छेद 100⇨ संसाधनों में मतदान रिक्तियां के होते हुए भी सदनों के कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति
  • ⇨अनुच्छेद 108 ⇨ कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक
  • ⇨अनुच्छेद 109 ⇨ धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया
  • ⇨अनुच्छेद 110 ⇨ धन विधायक की परिभाषा
  • ⇨अनुच्छेद 111 ⇨ विधेयकों पर अनुमति
  • ⇨अनुच्छेद 112 ⇨ वार्षिक वित्तीय विवरण
  • ⇨अनुच्छेद 118 ⇨ प्रक्रिया के नियम
  • ⇨अनुच्छेद 120 ⇨ संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा
  • ⇨अनुच्छेद 123 ⇨ संसद विश्रांति काल में राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति
  • ⇨अनुच्छेद 124 ⇨ उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन
  • ⇨अनुच्छेद 125 ⇨ न्यायाधीशों का वेतन
  • ⇨अनुच्छेद 126 ⇨ कार्य कार्य मुख्य न्याय मूर्ति की नियुक्ति
  • ⇨अनुच्छेद 127 ⇨ तदर्थ न्यायमूर्तियों की नियुक्ति
  • ⇨अनुच्छेद 128 ⇨ सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति
  • ⇨अनुच्छेद 129 ⇨ उच्चतम न्यायालय का अभिलेख नयायालय होना
  • ⇨अनुच्छेद 130 ⇨ उच्चतम न्यायालय का स्थान
  • ⇨अनुच्छेद 131 ⇨ उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता
  • ⇨अनुच्छेद 137 ⇨ निर्णय एवं आदेशों का पुनर्विलोकन
  • ⇨अनुच्छेद 143 ⇨  उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति
  • ⇨अनुच्छेद144 ⇨ सिविल एवं न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता
  • ⇨अनुच्छेद 148 ⇨  भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक
  • ⇨अनुच्छेद 149 ⇨ नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य शक्तिया
  • ⇨अनुच्छेद 150 ⇨ संघ के राज्यों के लेखन का प्रारूप
  • ⇨अनुच्छेद 153 ⇨ राज्यों के राज्यपाल
  • ⇨अनुच्छेद 154 ⇨ राज्य की कार्यपालिका शक्ति
  • ⇨अनुच्छेद 155 ⇨ राज्यपाल की नियुक्ति
  • ⇨अनुच्छेद 156 ⇨ राज्यपाल की पदावधि
  • ⇨अनुच्छेद 157 ⇨ राज्यपाल नियुक्त होने की अर्हताएँ
  • ⇨अनुच्छेद 158 ⇨ राज्यपाल के पद के लिए शर्तें
  • ⇨अनुच्छेद 159  राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
  • ⇨अनुच्छेद 163 ⇨ राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद
  • ⇨अनुच्छेद 164 ⇨ मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध
  • ⇨अनुच्छेद 165 ⇨ राज्य का महाधिवक्ता
  • ⇨अनुच्छेद 166 ⇨ राज्य सरकार का संचालन
  • ⇨अनुच्छेद 167 ⇨ राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य
  • ⇨अनुच्छेद 168 ⇨ राज्य के विधान मंडल का गठन
  • ⇨अनुच्छेद 170 ⇨ विधानसभाओं की संरचना
  • ⇨अनुच्छेद 171  ⇨ विधान परिषद की संरचना
  • ⇨अनुच्छेद 172  ⇨ राज्यों के विधानमंडल कि अवधी
  • ⇨अनुच्छेद 176  ⇨ राज्यपाल का विशेष अभिभाषण
  • ⇨अनुच्छेद 177  ⇨ सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार
  • ⇨अनुच्छेद 178  ⇨ विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष
  • ⇨अनुच्छेद 179  ⇨ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना या पद से हटाया जाना
  • ⇨अनुच्छेद 180  ⇨ अध्यक्ष के पदों के कार्य व शक्ति
  • ⇨अनुच्छेद 181 ⇨ अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प पारित होने पर उसका पिठासिन ना होना
  • ⇨अनुच्छेद 182 ⇨ विधान परिषद का सभापति और उपसभापति
  • ⇨अनुच्छेद 183  ⇨ सभापति और उपासभापति का पद रिक्त होना पद त्याग या पद से हटाया जाना
  • ⇨अनुच्छेद 184 ⇨ सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन व शक्ति
  • ⇨अनुच्छेद 185 ⇨ संभापति उपसभापति को पद से हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन होने पर उसका पीठासीन ना होना
  • ⇨अनुच्छेद 186 ⇨ अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते
  • ⇨अनुच्छेद 187 ⇨ राज्य के विधान मंडल का सविचाल.
  • ⇨अनुच्छेद 188 ⇨ सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
  • ⇨अनुच्छेद 189 ⇨ सदनों में मतदान रिक्तियां होते हुए भी साधनों का कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति

  • ⇨अनुच्छेद 199 ⇨ धन विदेश की परिभाषा
  • ⇨अनुच्छेद 200 ⇨ विधायकों पर अनुमति
  • ⇨अनुच्छेद 202 ⇨ वार्षिक वित्तीय विवरण
  • ⇨अनुच्छेद 213⇨ विधानमंडल में अध्यादेश सत्यापित करने के राज्यपाल की शक्ति
  • ⇨अनुच्छेद 214 ⇨ राज्यों के लिए उच्च न्यायालय
  • ⇨अनुच्छेद 215 ⇨ उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना
  • ⇨अनुच्छेद 216 ⇨ उच्च न्यायालय का गठन
  • ⇨अनुच्छेद 217 ⇨ उच्च न्यायालय न्यायाधीश की नियुक्ति पद्धति शर्तें
  • ⇨अनुच्छेद 221⇨ न्यायाधीशों का वेतन
  • ⇨अनुच्छेद 222⇨ एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीशों का अंतरण
  • ⇨अनुच्छेद 223⇨ कार्यकारी मुख्य न्याय मूर्ति के नियुक्ति
  • ⇨अनुच्छेद 224 ⇨ अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति
  • ⇨अनुच्छेद 226 ⇨ कुछ रिट निकालने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति
  • ⇨अनुच्छेद 231 ⇨ दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना
  • ⇨अनुच्छेद 233 ⇨ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति
  • ⇨अनुच्छेद 241 ⇨ संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च-न्यायालय
  • ⇨अनुच्छेद 243⇨ पंचायत नगर पालिकाएं एवं सहकारी समितियां
  • ⇨अनुच्छेद 244 ⇨ अनुसूचित क्षेत्रो व जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन
  • ⇨अनुच्छेद 248 ⇨ अवशिष्ट विधाई शक्तियां
  • ⇨अनुच्छेद 252 ⇨ दो या अधिक राज्य के लिए सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति
  • ⇨अनुच्छेद 254⇨ संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधान मंडल द्वारा बनाए गए विधियों में असंगति
  • ⇨अनुच्छेद 256 ⇨ राज्यों की और संघ की बाध्यता
  • ⇨अनुच्छेद 257 ⇨ कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण
  • ⇨अनुच्छेद 262 ⇨ अंतर्राज्यक नदियों या नदी दूनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय
  • ⇨अनुच्छेद 263 ⇨ अंतर्राज्यीय विकास परिषद का गठन
  • ⇨अनुच्छेद 266 ⇨ संचित निधी
  • ⇨अनुच्छेद 267⇨ आकस्मिकता निधि
  • ⇨अनुच्छेद 269 ⇨ संघ द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौपे जाने वाले कर
  • ⇨अनुच्छेद 270   ⇨ संघ द्वारा इकट्ठे किए कर संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जाने वाले कर
  • ⇨अनुच्छेद 280   ⇨ वित्त आयोग
  • ⇨अनुच्छेद 281   ⇨ वित्त आयोग की सिफारिशे
  • ⇨अनुच्छेद 292   ⇨ भारत सरकार द्वारा उधार लेना
  • ⇨अनुच्छेद 293   ⇨ राज्य द्वारा उधार लेना
  • ⇨अनुच्छेद 300 क ⇨ संपत्ति का अधिकार
  • ⇨अनुच्छेद 301   ⇨ व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता
  • ⇨अनुच्छेद 309   ⇨ राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों
  • ⇨अनुच्छेद 310   ⇨ संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि
  • ⇨अनुच्छेद 313   ⇨ संक्रमण कालीन उपबंध
  • ⇨अनुच्छेद 315   ⇨ संघ राज्य के लिए लोक सेवा आयोग
  • ⇨अनुच्छेद 316   ⇨ सदस्यों की नियुक्ति एवं पदावधि
  • ⇨अनुच्छेद 317   ⇨ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जाना या निलंबित किया जाना
  • ⇨अनुच्छेद 320    ⇨ लोकसेवा आयोग के कृत्य
  • ⇨अनुच्छेद 323 क ⇨ प्रशासनिक अधिकरण
  • ⇨अनुच्छेद 323 ख ⇨ अन्य विषयों के लिए अधिकरण
  • ⇨अनुच्छेद 324   ⇨ निर्वाचनो के अधिक्षण निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना
  • ⇨अनुच्छेद 329   ⇨ निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन
  • ⇨अनुच्छेद 330   ⇨ लोक सभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिये स्थानो का आरणण
  • ⇨अनुच्छेद 331   ⇨ लोक सभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व
  • ⇨अनुच्छेद 332   ⇨ राज्य के विधान सभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण
  • ⇨अनुच्छेद 333   ⇨ राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व
  • ⇨अनुच्छेद 343   ⇨ संघ की परिभाषा
  • ⇨अनुच्छेद 344   ⇨ राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति
  • ⇨अनुच्छेद 350 क ⇨ प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं
  • ⇨अनुच्छेद 351   ⇨ हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश
  • ⇨अनुच्छेद 352   ⇨ आपात की उदघोषणा का प्रभाव
  • ⇨अनुच्छेद 356   ⇨ राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध
  • ⇨अनुच्छेद 360   ⇨ वित्तीय आपात के बारे में उपबंध
  • ⇨अनुच्छेद 368   ⇨ सविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया
  • ⇨अनुच्छेद 377   ⇨ भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध
  • ⇨अनुच्छेद 378   ⇨ लोक सेवा आयोग के बारे




विषय निर्माता 
शैलेन्द्र सिंह ठाकुर 

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